विनीत द्विवेदी, ब्यूरो यूपी।
Akhilesh Yadav CBI News: सपा प्रमुख अखिलेश यादव को समन अवैध खनन मामले में भेजा गया है। बतौर गवाह अखिलेश को पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने अखिलेश को कल यानी गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। नोटिस में कहा गया है कि जवाब देने के लिए अखिलेश को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को समन भेजा है। सपा प्रमुख को समन अवैध खनन मामले में भेजा गया है। बतौर गवाह अखिलेश को पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने अखिलेश को कल यानी गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। नोटिस में कहा गया है कि जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख को जनवरी 2019 में दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के संबंध में तलब किया गया है, जो 2012-2016 के बीच हमीरपुर में कथित अवैध खनन से संबंधित है। जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और अन्य सहित कई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने ही हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया।
High Court 6 साल पहले मामला दर्ज करने का दिया था आदेश
हाई कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को आदेश दिया था जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। DM हमीरपुर, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग ऑफिसर, क्लर्क, लीज होल्डर और प्राइवेट और अज्ञात लोगों के खिलाफ 120 बी, 379, 384, 420, 511। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 13(1), (d) के तहत केस दर्ज हुआ था।
http://dlvr.it/T3N8pp
Akhilesh Yadav CBI News: सपा प्रमुख अखिलेश यादव को समन अवैध खनन मामले में भेजा गया है। बतौर गवाह अखिलेश को पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने अखिलेश को कल यानी गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। नोटिस में कहा गया है कि जवाब देने के लिए अखिलेश को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को समन भेजा है। सपा प्रमुख को समन अवैध खनन मामले में भेजा गया है। बतौर गवाह अखिलेश को पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने अखिलेश को कल यानी गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। नोटिस में कहा गया है कि जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख को जनवरी 2019 में दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के संबंध में तलब किया गया है, जो 2012-2016 के बीच हमीरपुर में कथित अवैध खनन से संबंधित है। जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और अन्य सहित कई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने ही हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया।
High Court 6 साल पहले मामला दर्ज करने का दिया था आदेश
हाई कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को आदेश दिया था जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। DM हमीरपुर, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग ऑफिसर, क्लर्क, लीज होल्डर और प्राइवेट और अज्ञात लोगों के खिलाफ 120 बी, 379, 384, 420, 511। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 13(1), (d) के तहत केस दर्ज हुआ था।
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