डायट प्राचार्य के नियम विरूद्ध जारी फरमान पर स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ ने सचिव से की शिकायत।

विनीत द्विवेदी, ब्यूरो प्रयागराज।
प्रयागराज। स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट नितिन यादव ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पत्र लिखकर बागपत की डायट प्राचार्य के द्वारा दिये गये नियम विरुद्ध फरमान पर शिकायत भेजी।उनके द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को लिखे पत्र में कहा गया है कि आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित आदेश पत्र के अनुसार वर्तमान में डीएलएड की काउंसलिंग 5 अक्टूबर तक होनी है। जिसके बाद सस्थानो को रिपोर्ट लॉक करना और अभिलेखीय जांच करने के बाद 15 तक कार्य पूर्ण करना है। ऐसे में बड़ौत की डायट प्राचार्य ने पत्र जारी कर सभी कालेजों से प्रवेश के सभी अभिलेख 5 अक्टूबर तक जमा करने का सख्त फरमान जारी कर दिया है, इस नियम विरुद्ध फरमान से सभी संस्थान आहत हैं और दबाव में है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थानों से दबाव बनाकर अवांछनीय उद्ददेश्यो की पूर्ति किया जाना लक्ष्य प्रोरित हो रहा है, अध्यक्ष एडवोकेट नितिन यादव ने इस फरमान पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कार्यवाही करने की मांग की है।


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